हरियाणा सरकार (Government of Haryana) द्वारा हरियाणा A National Vision Worth ₹60,000 Crore 2026 के संबंध में आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पात्र परिवारों, किसानों, युवाओं व नागरिकों को सीधी राहत, छूट एवं कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) व विभागीय पात्रता नियम लागू रहेंगे।
इस योजना की पूरी जानकारी, मुख्य लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन / स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया नीचे विस्तार से दी गई है।
हरियाणा A National Vision Worth ₹60,000 Crore 2026: मुख्य उद्देश्य एवं आधिकारिक अधिसूचना
The centrally sponsored PM-SETU scheme was announced in the Union Budget 2024-25 and further expanded in the Union Budget 2025-26. The scheme has a total national budget of ₹60,000 crore, comprising ₹30,000 crore from the Central Government, ₹20,000 crore from state governments and ₹10,000 crore from the industry.
Additionally, the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank will provide co-financing support of up to 50 per cent of the Central Government's share through results-based lending. Under the scheme, 1,000 government ITIs and five National Skill Training Institutes (NSTIs) across the country are being developed as National Centres of Excellence equipped with state-of-the-art facilities.
योजना के मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
| संबंधित विभाग | हरियाणा सरकार (Government of Haryana) |
| योजना का नाम | हरियाणा A National Vision Worth ₹60,000 Crore 2026 |
| राज्य | हरियाणा (Haryana Government) |
| लक्षित लाभार्थी | हरियाणा के पात्र नागरिक, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान व वंचित परिवार |
| पारदर्शिता तंत्र | परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) व प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) |
| आधिकारिक स्रोत | सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग (DPR Haryana) |
पात्रता एवं जरूरी शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक अनिवार्य रूप से हरियाणा राज्य का स्थायी मूल निवासी (Resident of Haryana) होना चाहिए।
- आवेदक का सक्रिय एवं सत्यापित हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) होना आवश्यक है।
- योजना के नियमानुसार निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा और श्रेणी का सत्यापन परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पूर्ण होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (DBT Enabled) होना अनिवार्य है ताकि सरकारी अनुदान या सब्सिडी सीधे खाते में जमा हो सके।
- योजना की विशेष शर्तों (जैसे आयु सीमा, महिला वर्ग, या कृषि/पशुपालन पंजीकरण) की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ सूची (Required Documents Checklist)
- परिवार पहचान पत्र (PPP): हरियाणा फैमिली आईडी की सत्यापित प्रति।
- आधार कार्ड: आवेदक तथा परिवार के मुखिया का वैध आधार कार्ड।
- बैंक खाता पासबुक: बैंक शाखा, खाता संख्या व IFSC कोड युक्त आधार-लिंक बैंक पासबुक।
- निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र (Haryana Resident Certificate)।
- मोबाइल नंबर व फोटो: आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो।
- संबद्ध दस्तावेज: योजनानुसार आवश्यक आय प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
ऑनलाइन आवेदन व स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया (Step-by-Step Online Guide)
- सर्वप्रथम हरियाणा सरकार के एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल saralharyana.gov.in अथवा संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यदि पोर्टल पर पहले से खाता नहीं बना है, तो 'New Citizen Registration' पर क्लिक कर अपनी परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या दर्ज करके ओटीपी से सत्यापित करें।
- पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत 'Apply for Services' मेन्यू में जाएं और हरियाणा A National Vision Worth ₹60,000 Crore 2026 खोजें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं विभागीय जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
- चेकलिस्ट में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों की साफ और स्पष्ट स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करें।
- समस्त विवरण की पुनः जांच करने के उपरांत फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने पर प्राप्त आवेदन संख्या (SARAL Application Reference Number) व पावती रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।