महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा (Women & Child Development Department) द्वारा हरियाणा शहीद सैनिक परिवार सहायता योजना 2026: आर्थिक मदद बढ़ाकर ₹1 करोड़ की गई के संबंध में आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पात्र परिवारों, किसानों, युवाओं व नागरिकों को सीधी राहत, छूट एवं कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) व विभागीय पात्रता नियम लागू रहेंगे।
इस योजना की पूरी जानकारी, मुख्य लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन / स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया नीचे विस्तार से दी गई है।
हरियाणा शहीद सैनिक परिवार सहायता योजना 2026: आर्थिक मदद बढ़ाकर ₹1 करोड़ की गई: मुख्य उद्देश्य एवं आधिकारिक अधिसूचना
Reaffirming the government's commitment to the welfare of martyrs' families, the Chief Minister said the state government stands firmly with the families of those who have made the supreme sacrifice in the service of the nation. He said the financial assistance provided to the families of personnel of the Armed Forces and Central Armed Police Forces who are martyred in battle was increased from Rs. 50 lakh to Rs. 1 crore on December 28, 2024.
The Chief Minister further said an annual scholarship scheme for the children of martyrs was introduced on June 26, 2025. Under the scheme, annual scholarships of Rs. 60,000 are provided to students from Classes VI to XII, Rs. 72,000 for education up to the undergraduate level and Rs. 96,000 for postgraduate studies. He said the government has also made provisions for an ex gratia payment of Rs. 1 crore to the families of Agniveers who are martyred in battle. Chief Secretary Sh. Anurag Rastogi, Commissioner and Secretary Dr. Amit Agrawal, Commissioner and Secretary Sh. Ashok Meena, Commissioner and Secretary Sh. K. Makrand Pandurang, Media Adviser to the Chief Minister Sh. Rajiv Jaitly, and other senior officers were present on the occasion. No. IPRDH/2026
योजना के मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
| संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा (Women & Child Development Department) |
| योजना का नाम | हरियाणा शहीद सैनिक परिवार सहायता योजना 2026: आर्थिक मदद बढ़ाकर ₹1 करोड़ की गई |
| राज्य | हरियाणा (Haryana Government) |
| लक्षित लाभार्थी | हरियाणा के पात्र नागरिक, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान व वंचित परिवार |
| पारदर्शिता तंत्र | परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) व प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) |
| आधिकारिक स्रोत | सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग (DPR Haryana) |
पात्रता एवं जरूरी शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक अनिवार्य रूप से हरियाणा राज्य का स्थायी मूल निवासी (Resident of Haryana) होना चाहिए।
- आवेदक का सक्रिय एवं सत्यापित हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) होना आवश्यक है।
- योजना के नियमानुसार निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा और श्रेणी का सत्यापन परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पूर्ण होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (DBT Enabled) होना अनिवार्य है ताकि सरकारी अनुदान या सब्सिडी सीधे खाते में जमा हो सके।
- योजना की विशेष शर्तों (जैसे आयु सीमा, महिला वर्ग, या कृषि/पशुपालन पंजीकरण) की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ सूची (Required Documents Checklist)
- परिवार पहचान पत्र (PPP): हरियाणा फैमिली आईडी की सत्यापित प्रति।
- आधार कार्ड: आवेदक तथा परिवार के मुखिया का वैध आधार कार्ड।
- बैंक खाता पासबुक: बैंक शाखा, खाता संख्या व IFSC कोड युक्त आधार-लिंक बैंक पासबुक।
- निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र (Haryana Resident Certificate)।
- मोबाइल नंबर व फोटो: आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो।
- संबद्ध दस्तावेज: योजनानुसार आवश्यक आय प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
ऑनलाइन आवेदन व स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया (Step-by-Step Online Guide)
- सर्वप्रथम हरियाणा सरकार के एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल saralharyana.gov.in अथवा संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यदि पोर्टल पर पहले से खाता नहीं बना है, तो 'New Citizen Registration' पर क्लिक कर अपनी परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या दर्ज करके ओटीपी से सत्यापित करें।
- पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत 'Apply for Services' मेन्यू में जाएं और हरियाणा शहीद सैनिक परिवार सहायता योजना 2026: आर्थिक मदद बढ़ाकर ₹1 करोड़ की गई खोजें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं विभागीय जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
- चेकलिस्ट में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों की साफ और स्पष्ट स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करें।
- समस्त विवरण की पुनः जांच करने के उपरांत फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने पर प्राप्त आवेदन संख्या (SARAL Application Reference Number) व पावती रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।