सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना 2026: मासिक पेंशन ₹20,000 हुई, देखें पात्रता व नियम के संबंध में आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पात्र परिवारों, किसानों, युवाओं व नागरिकों को सीधी राहत, छूट एवं कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) व विभागीय पात्रता नियम लागू रहेंगे।
इस योजना की पूरी जानकारी, मुख्य लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन / स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया नीचे विस्तार से दी गई है।
हरियाणा मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना 2026: मासिक पेंशन ₹20,000 हुई, देखें पात्रता व नियम: मुख्य उद्देश्य एवं आधिकारिक अधिसूचना
The Chief Minister said the monthly pension for Matribhasha Satyagrahis was increased from Rs. 15,000 to Rs. 20,000 on January 14, 2025. He further said that at its meeting held on October 10, 2026, the State Cabinet decided to enhance the financial assistance provided to media persons in emergency situations from Rs. 2.50 lakh to Rs. 5 lakh.
योजना के मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा |
| योजना का नाम | हरियाणा मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना 2026: मासिक पेंशन ₹20,000 हुई, देखें पात्रता व नियम |
| राज्य | हरियाणा (Haryana Government) |
| लक्षित लाभार्थी | हरियाणा के पात्र नागरिक, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान व वंचित परिवार |
| पारदर्शिता तंत्र | परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) व प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) |
| आधिकारिक स्रोत | सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग (DPR Haryana) |
पात्रता एवं जरूरी शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक अनिवार्य रूप से हरियाणा राज्य का स्थायी मूल निवासी (Resident of Haryana) होना चाहिए।
- आवेदक का सक्रिय एवं सत्यापित हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) होना आवश्यक है।
- योजना के नियमानुसार निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा और श्रेणी का सत्यापन परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पूर्ण होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (DBT Enabled) होना अनिवार्य है ताकि सरकारी अनुदान या सब्सिडी सीधे खाते में जमा हो सके।
- योजना की विशेष शर्तों (जैसे आयु सीमा, महिला वर्ग, या कृषि/पशुपालन पंजीकरण) की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ सूची (Required Documents Checklist)
- परिवार पहचान पत्र (PPP): हरियाणा फैमिली आईडी की सत्यापित प्रति।
- आधार कार्ड: आवेदक तथा परिवार के मुखिया का वैध आधार कार्ड।
- बैंक खाता पासबुक: बैंक शाखा, खाता संख्या व IFSC कोड युक्त आधार-लिंक बैंक पासबुक।
- निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र (Haryana Resident Certificate)।
- मोबाइल नंबर व फोटो: आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो।
- संबद्ध दस्तावेज: योजनानुसार आवश्यक आय प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
ऑनलाइन आवेदन व स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया (Step-by-Step Online Guide)
- सर्वप्रथम हरियाणा सरकार के एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल saralharyana.gov.in अथवा संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यदि पोर्टल पर पहले से खाता नहीं बना है, तो 'New Citizen Registration' पर क्लिक कर अपनी परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या दर्ज करके ओटीपी से सत्यापित करें।
- पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत 'Apply for Services' मेन्यू में जाएं और हरियाणा मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना 2026: मासिक पेंशन ₹20,000 हुई, देखें पात्रता व नियम खोजें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं विभागीय जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
- चेकलिस्ट में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों की साफ और स्पष्ट स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करें।
- समस्त विवरण की पुनः जांच करने के उपरांत फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने पर प्राप्त आवेदन संख्या (SARAL Application Reference Number) व पावती रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।